2025–26 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित नए आयकर स्लैब्स को समझें। जानें टैक्स छूट, रिबेट्स, और पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी।
2025–26 के लिए नए आयकर स्लैब्स की आवश्यकता क्यों?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में करदाताओं को राहत देने के लिए आयकर स्लैब्स में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य मध्यवर्गीय परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।
📊 नए आयकर स्लैब्स (नए कर व्यवस्था के तहत)
आय सीमा (₹) | कर दर (%) |
---|---|
₹0 – ₹4,00,000 | 0% |
₹4,00,001 – ₹8,00,000 | 5% |
₹8,00,001 – ₹12,00,000 | 10% |
₹12,00,001 – ₹16,00,000 | 15% |
₹16,00,001 – ₹20,00,000 | 20% |
₹20,00,001 – ₹24,00,000 | 25% |
₹24,00,001 और ऊपर | 30% |
नोट: उपर्युक्त स्लैब्स पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Cess) लागू होगा।
🧾 पुराने कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब्स
आय सीमा (₹) | कर दर (%) |
---|---|
₹0 – ₹2,50,000 | 0% |
₹2,50,001 – ₹5,00,000 | 5% |
₹5,00,001 – ₹10,00,000 | 20% |
₹10,00,001 और ऊपर | 30% |
नोट: उपर्युक्त स्लैब्स पर भी 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (Cess) लागू होगा।
💡 नए कर व्यवस्था के लाभ
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बढ़ी हुई छूट: ₹4,00,000 तक की आय पर कोई कर नहीं।
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सरल कर गणना: कम स्लैब्स और कम दरें।
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रिबेट: धारा 87A के तहत ₹12,75,000 तक की आय पर 100% कर छूट।
⚠️ पुराने कर व्यवस्था के लाभ
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कर छूट: विभिन्न निवेशों और खर्चों पर छूट का दावा किया जा सकता है।
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स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹50,000 की छूट।
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पेंशन और अन्य लाभ: कुछ विशेष लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।
🧮 पेशेवरों के लिए कर योजना सुझाव
आय सीमा (₹) | कर व्यवस्था | सुझाव |
---|---|---|
₹0 – ₹4,00,000 | नए कर व्यवस्था | कोई कर नहीं |
₹4,00,001 – ₹8,00,000 | नए कर व्यवस्था | कम कर दर |
₹8,00,001 – ₹12,00,000 | पुराने कर व्यवस्था | छूट का दावा करें |
₹12,00,001 और ऊपर | पुराने कर व्यवस्था | निवेशों पर ध्यान दें |
📝 निष्कर्ष: आपके लिए कौन सा कर व्यवस्था उपयुक्त है?
आपकी आय, निवेश और खर्चों के आधार पर यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सी कर व्यवस्था आपके लिए उपयुक्त है। यदि आप अधिक छूट और लाभ चाहते हैं, तो पुराने कर व्यवस्था को चुनें। यदि आप सरल और कम कर दरों की तलाश में हैं, तो नए कर व्यवस्था को चुनें।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1: क्या नए कर व्यवस्था में कोई छूट उपलब्ध है?
A1: हाँ, धारा 87A के तहत ₹12,75,000 तक की आय पर 100% कर छूट उपलब्ध है।
Q2: पुराने कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है?
A2: पुराने कर व्यवस्था में ₹50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है।
Q3: क्या पेशेवरों के लिए कोई विशेष कर योजना है?
A3: पेशेवरों के लिए दोनों कर व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं; उन्हें अपनी आय और खर्चों के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनना चाहिए।